मुजफ्फरपुर : 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार मिले इसके लिए संविधान में प्रावधान भी किया गया है और इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जितने 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बच्चे हैं उन्हें नजदीक के प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। शिक्षा सभी का अधिकार है कोई भी इससे अछूता न रहे।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (anganwadi workers)निभायेगी जिम्मेदारी –
राज्य की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ और जीविका दीदी को इस काम हेतु चुना गया है। ऐसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे आंगनवाड़ी सेविकाएं उन्हें स्कूलों तक पहुंचाएगी या उनकी सूचना स्कूल को देंगी और इस तरह से बच्चों को स्कूल पहुंचाने में आंगनबाड़ी सेविका निभाएंगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
स्कूल स्टाफ की होगी बड़ी जिम्मेदारी –
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नहीं आ पा रहा है तब भी उसका नाम नामांकन पंजीयन से नहीं हटाया जाएगा । इस प्रकार की स्थति में यह ध्यान रखा जाए कि यदि 3 दिन तक कोई बच्चा लगातार स्कूल में अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित प्रधान शिक्षक, वर्ग शिक्षक व टोला सेवक बच्चे के अभिभावक से संपर्क करेंगे। उनसे बच्चे के स्कूल न आने का कारण जानेंगे और अविभावको को बच्चे को पुनः स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हर हाल में इस बात का ध्यान रखा जाए की कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे ।